18 बिल्डरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस
Gurugram News Network- रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA), गुरुग्राम के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अठारह बिल्डरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। रेरा ने रेरा के आदेशों पर कार्रवाई न करने पर पुलिस को भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। एओ (adjudicating officer) की अदालत द्वारा जारी आदेशों का पालन न करने पर इन बिल्डर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
ज्ञात हो कि 86 शिकायतकर्ताओं ने 18 बिल्डर्स के खिलाफ रेरा कोर्ट के आदेश न मानने के मामलों AO कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। AO कोर्ट ने इन अवमानना को सही ठहराते हुए बिल्डर्स को आदेश जारी किए थे की वो शिकायतकर्ता को कोर्ट के आदेशानुसार न्याय दे, मगर बिल्डर्स ने न रेरा कोर्ट के आदेश को नकारा बल्कि AO के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। जिसके बाद AO कोर्ट ने इन 18 बिल्डर्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। ये सभी वारंट वर्ष 2022 में किए गए हैं मगर पुलिस ने इन आदेशों का पालन नहीं किया जिसके लिए AO कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को भी स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है।
अधिकतम अवमानना के मामले Raheja Developers के खिलाफ हैं, इसके बाद Ansal Housing और अन्य हैं। AO कोर्ट ने 20 अलग-अलग अवमानना मामलों में Raheja Developers के खिलाफ बीस (20) गैर जमानती वारंट जारी किए, जिसमें AO कोर्ट ने उन शिकायतकर्ताओं सह आवंटियों के पक्ष में डिक्री पारित की, जिन्होंने रेरा के आदेशों के निष्पादन के लिए अपनी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अन्य 17 अवमानना मामलों में Ansal housing & Constructions के खिलाफ AO कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
Tashee Land Developers Limited के खिलाफ दस अलग-अलग अवमानना मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसके बाद International Land Developers Private Limited के खिलाफ छह, Vatika Limited के खिलाफ पांच, Ramprastha Promoters and Developers Limited के खिलाफ चार गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। Ireo Grace Realtech, Imperia Structure Limited और Kashish Developers Limited प्रत्येक, Angle Infrastructure Limited, CHD Developers Private Limited, ILD Millennium and Supertech Limited & Tirupati Buildplaza Pvt Ltd के खिलाफ दो-दो और Alim Infotech City Pvt Ltd, Blackberry Realcon Pvt Ltd, Clarion Properties Limited, Identity Buildtech, Krish Realtech Limited, Sare Gurugram Pvt Ltd and Sepset Properties Limited के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
वारंट में कहा गया है कि Angle Infrastructure Limited को डिक्री धारक को मार्जिन में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण के एक डिक्री द्वारा अधिनिर्णीत किया गया था और जबकि उक्त डिक्री की संतुष्टि में डिक्री धारक को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निर्णय देनदार के निदेशकों को एओ द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे संपत्ति की सूची और संपत्ति का विवरण बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करें, लेकिन एओ के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए जवाब देने में विफल रहे।
NBW के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए AO कार्यालय ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। निर्णायक अधिकारी, राजेंद्र कुमार ने कहा कि गैर जमानती वारंट (NBW) में उल्लिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन्हें AO अदालत के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस अपने काम में विफल रही है। हमने NBW के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए पुलिस आयुक्त को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेरा के अध्यक्ष डॉ के के खंडेलवाल ने कहा कि हम रेरा अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं और अंतिम उपयोगकर्ताओं सह आवंटियों को न्याय दिलाते हैं।